18 साल से कम उम्र के बच्चों को राजस्थान सरकार दे रही ₹2500 हर माह, जानें आवेदन प्रक्रिया
पालनहार योजना 2025 में अनाथ, परित्यक्त और असहाय बच्चों को पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण के लिए मासिक सहायता मिलती है। अभी आवेदन करें!

राजस्थान पालनहार योजना 2025: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मिलेंगे ₹2500 प्रति माह, आज ही करें आवेदन
जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के अनाथ, बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक सराहनीय और मानवीय योजना लागू की है — पालनहार योजना। इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को उनके पालन-पोषण, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए ₹1500 से लेकर ₹2500 प्रति माह तक की सहायता राशि दी जाती है।
पालनहार योजना का उद्देश्य
इस योजना का मकसद है कि ऐसे बच्चे जिन्हें माता-पिता का सहारा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें संस्थान में रखने के बजाय पारिवारिक माहौल में परवरिश का अवसर दिया जाए। इसके लिए एक पालनहार (अभिभावक) नियुक्त किया जाता है, जिसे सरकार मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जो:
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अनाथ हैं (माता-पिता का निधन हो चुका है)
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विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे हैं
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HIV/AIDS से पीड़ित माता-पिता के बच्चे हैं
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माता-पिता जेल में हैं या गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं
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भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों के बच्चे हैं
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छोड़े गए (परित्यक्त) बच्चे हैं
जरूरी शर्तें:
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बच्चा राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
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परिवार की सालाना आय ₹1.5 लाख से कम होनी चाहिए
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2 वर्ष की उम्र में आंगनवाड़ी में पंजीकरण
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6 वर्ष की उम्र में स्कूल में नामांकन
मिलने वाली सहायता राशि:
उम्र सीमा | मासिक राशि |
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0 से 6 वर्ष | ₹1500 प्रति माह |
6 से 18 वर्ष | ₹2500 प्रति माह (स्कूल में दाखिला अनिवार्य) |
साथ ही ₹2000 वार्षिक सहायता कपड़े, जूते आदि के लिए दी जाती है।
योजना से मिलने वाले लाभ:
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बच्चों को पारिवारिक वातावरण
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शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की सुविधाएं
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बाल श्रम और अपराध से सुरक्षा
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समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर
आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन:
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sje.rajasthan.gov.in पर जाकर पालनहार योजना चुनें
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या ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें
ऑफलाइन:
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नजदीकी ई-मित्र केंद्र, ग्राम पंचायत, CDPO कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र से फॉर्म प्राप्त कर जमा करें
जरूरी दस्तावेज:
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पालनहार का आधार कार्ड
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बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण
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माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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जनआधार कार्ड
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बैंक पासबुक (पालनहार के नाम पर)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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निवास प्रमाण पत्र