पूर्व मंत्रियों को नोटिस तामील नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर सुनवाई रोकी
राजस्थान हाईकोर्ट ने 81 विधायकों के इस्तीफे मामले में 5 नेताओं को नोटिस तामील न होने पर सुनवाई 4 हफ्ते टाली। जानें ताजा अपडेट।

पूर्व मंत्रियों सहित पांच विधायकों को नोटिस नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई 4 हफ्ते टाली
जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 81 विधायकों के इस्तीफे मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी करते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने बताया कि तीन पूर्व मंत्रियों और दो अन्य विधायकों को अभी तक नोटिस तामील नहीं हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, रामलाल जाट, विधायक रफीक खान, महेंद्र चौधरी और संयम लोढ़ा को नोटिस जारी किए थे। फिलहाल केवल रफीक खान को नोटिस तामील हुआ है।
याचिका में कहा गया कि 25 सितंबर 2022 को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को 81 विधायकों ने इस्तीफे सौंपे थे। इसके बावजूद इन विधायकों ने वेतन और भत्तों के रूप में करोड़ों रुपए प्राप्त किए। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष के पास आए इस्तीफों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि नोटिस तामील कराना अनिवार्य है और इसके बाद ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ सकेगी। अब आगामी चार सप्ताह के बाद ही इस प्रकरण में कोई ठोस निर्णय सामने आ सकता है। इस मामले को लेकर राजस्थान की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है।