राजस्थान में अब घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा। जानें पूरी प्रक्रिया, लाभ और जरूरी शर्तें

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राजस्थान में अब घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा। जानें पूरी प्रक्रिया, लाभ और जरूरी शर्तें
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ऑनलाइन एफआईआर सुविधा से आमजन को राहत, अब घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे रिपोर्ट

बीकानेर, 1 जुलाई 2025।
राजस्थान पुलिस की ऑनलाइन एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने की सुविधा से आमजन को बड़ी राहत मिली है। अब लोगों को तुरंत थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप से अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।

पुलिस के अनुसार, इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ दस्तावेज गुम होने, मोबाइल चोरी, गुमशुदगी और अन्य गैर-संज्ञेय मामलों में लोग ले रहे हैं। लोग नजदीकी ई-मित्र पर जाकर या खुद ही वेबसाइट के माध्यम से आसानी से रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं।

हालांकि, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के बाद तीन दिनों के भीतर नजदीकी पुलिस थाने जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय में सत्यापन नहीं कराया जाता, तो एफआईआर आगे प्रोसेस नहीं हो पाती।

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 ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया

  • सबसे पहले राज्य की पुलिस वेबसाइट पर लॉग इन करें।

  • नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि विवरण भरें।

  • मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरिफाई करें।

  • घटना का पूरा विवरण एफआईआर फॉर्म में दर्ज करें।

  • सबमिट करने के बाद पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा।

  • फिर एफआईआर की कॉपी दी जाएगी।

सीआरपीसी के तहत खोया-पाया, चोरी, गुमशुदगी, धमकी आदि गैर-संज्ञेय अपराधों की एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। जबकि हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराधों के लिए थाने जाना अनिवार्य है। हालांकि, कुछ मामलों में संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट ऑनलाइन दी जा सकती है, लेकिन तीन दिन में थाने जाकर दस्तखत जरूरी हैं।

 ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार

एफआईआर के अलावा, किराएदार पंजीकरण, चरित्र प्रमाण पत्र, घरेलू सहायक का सत्यापन, किसी आयोजन की अनुमति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि सुविधाएं भी ऑनलाइन दी जा रही हैं। इससे पुलिस और आमजन दोनों को सुविधा मिली है और जागरूकता भी बढ़ी है।