बीकानेर: कार्मिकों के लिए ड्रेस कोड, ऑफिस में जींस और टी-शर्ट नहीं होंगे स्वीकार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई
बीकानेर: कार्मिकों के लिए ड्रेस कोड, ऑफिस में जींस और टी-शर्ट नहीं होंगे स्वीकार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई
बीकानेर। प्रदेश के परिवहन विभाग ने कार्मिकों के ड्रेस कोड को लेकर आदेश जारी किया है। अब कार्मिक जींस और टी-शर्ट में ऑफिस नहीं आ सकेंगे। पुरुष कार्मिकों को पैंट-शर्ट और महिलाओं को सूट और साड़ी में ऑफिस आना होगा। हाल ही में विभाग के मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में किए गए निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कार्मिकों के जींस और टी-शर्ट में आने पर नाराजगी व्यक्त की थी।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने मंगलवार को इस आशय के आदेश जारी किए। उन्होंने लिखा कि विभाग के कार्मिकों को अब रोजाना गरिमापूर्ण पोशाक में ऑफिस आना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। डॉ. अरोड़ा ने कार्मिकों को ऑफिस में अनुशासन और शिष्टाचार और नैतिकता की पालना सुनिश्चित करने की बात भी आदेश में लिखी है।
आदेश प्रदेश के सभी परिवहन मुख्यालय, प्रादेशिक, जिला परिवहन एवं उप परिवहन कार्यालय से जुड़े कार्मिकों के लिए लागू होंगे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में सभी कार्मिकों को पाबंद कर दिया है, कि वे बुधवार से ऑफिस में आदेश अनुसार ड्रेस कोड में आएंगे।
Dress code for employees, jeans and T-shirts will not be acceptable in the office, otherwise action will be taken
Bikaner. The state transport department has issued an order regarding the dress code of the personnel. Now employees will not be able to come to office in jeans and T-shirt. Male employees will have to come to office in pant-shirt and women in suit and saree. Recently, during the inspection conducted by the Chief Secretary of the department in various offices of the state, he had expressed his displeasure over the personnel coming to the office in jeans and T-shirts.
Transport and Road Safety Commissioner Dr. Manisha Arora issued orders to this effect on Tuesday. He wrote that the department personnel will now have to come to office daily in dignified attire. If this does not happen, it will be taken seriously. Dr. Arora has also written in the order to ensure that the employees follow discipline, etiquette and morality in the office.
The order will be applicable to the personnel associated with all the transport headquarters, regional, district transport and sub transport offices of the state. Regional Transport Officer Rajesh Sharma said that in this regard, restrictions have been imposed on all the personnel that they will come to the office in dress code as per the order from Wednesday.