कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी श्री गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला बीकानेर जिला न्यायालय के समक्ष सूचिबद्ध

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कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी श्री गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला बीकानेर जिला न्यायालय के समक्ष सूचिबद्ध

कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी श्री गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला बीकानेर जिला न्यायालय के समक्ष सूचिबद्ध

बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा माँ करणी देशलोक, भगवान कृष्ण, भगवान राम, लक्ष्मण और भगवान बजरंग बली के विरुद्ध अपमानजनक, असभ्य

भाषा का प्रयोग करने के संबंध में आपराधिक मामला एफआईआर 91 / 2017, पुलिस थाना बीछवाल, बीकानेर को आज जज सोनल पुरोहित, एसीजेएम बीकानेर के समक्ष

उपस्थिति और cognizance के लिए सूचीबद्ध किया गया है। श्री महेश राजपुरोहित द्वारा गोविंद मेघवाल के खिलाफ बीशवाल पुलिस स्टेशन में एक शिकायत 14.04.2017 को इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी कि गोविंद मेघवाल द्वारा देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी एवं गाली गलोच के कारण जनता और समाज की भावनाएं आहत हुई थीं। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि गोविंद मेघवाल के खिलाफ ऐसी

कई एफआईआर दर्ज की गई थीं और यहां तक कि उन में से एक एफआईआर पुलिस स्टेशन जय नारायण व्यास पुलिस स्टेशन, बीकानेर में दर्ज एफआईआर संख्या

9982017 में धारा 295 ए के तहत आरोप पत्र भी दायर किया गया था । इस आरोप पत्र में, पुलिस ने गोविंद मेघवाल के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज लंबित एफआईआर की सूची भी संलग्न की है, जिसमें पुलिस स्टेशन नया शहर में धारा 307, 382 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 237 / 93, धारा 420 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 105 / 93 पुलिस थाना नया शहर में धारा 467, 468 आईपीसीय पुलिस स्टेशन सदर में धारा 307 के तहत एफआईआर नंबर 119/1990, पुलिस स्टेशन काजूवाला में धारा 382, 336, 458 आईपीसी के तहत एफआईआर नंबर 74/1992 शामिल हैं।

कानून के जानकारों के अनुसार यदि अदालत संज्ञान लेती है और गोविंद मेघवाल के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि धारा 295ए के तहत 3 साल तक की सजा है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार उन्हें सांसद विधायक बनने से रोकने के लिए पर्याप्त है।

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