हत्याकांड: पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, 17 साल की शादी का 15 मिनट में खौफनाक अंत

17 साल की शादी और 5 साल के अवैध संबंध का खौफनाक अंत। प्रतापगढ़ कोर्ट ने भैरूलाल मीणा की हत्या के केस में पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी। पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य।

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हत्याकांड: पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, 17 साल की शादी का 15 मिनट में खौफनाक अंत
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हत्याकांड: पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, 17 साल की शादी का 15 मिनट में खौफनाक अंत

प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना इलाके में करीब दो साल पहले हुए निर्मम हत्या मामले में अब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस प्रकरण में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने सुनाया। कोर्ट ने इसे समाज को एक मजबूत संदेश देने वाला मामला माना है।

लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी के अनुसार घटना 2 सितंबर 2022 की है। जउखेड़ा निवासी कारूलाल मीणा ने थाने में अपने पिता भैरूलाल मीणा की हत्या की सूचना दी थी। मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले थे और घटनास्थल पर भारी मात्रा में खून पाया गया। इससे साफ था कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी।

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक भैरूलाल की दो शादियां थीं। उनकी दूसरी पत्नी केसर बाई से उनका लंबे समय से विवाद चल रहा था। परिवार में कलह का माहौल रहता था और मृतक के पुत्र कारूलाल ने अपनी शिकायत में पहले ही यह आशंका जताई थी कि उसकी सौतेली मां केसर बाई किसी दिन उसके पिता की हत्या कर सकती है। कारूलाल ने यह भी बताया था कि पिता ने स्वयं उसे कई बार यह चेतावनी दी थी कि केसर बाई लगातार धमकियां देती है।

घटना से तीन दिन पहले भी भैरूलाल ने बेटे से कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद 2 सितंबर को यह भयावह घटना सामने आई, जिसने पूरे गांव को हिला दिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि केसर बाई पिछले पांच साल से गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी। दोनों अक्सर झगड़ों की वजह से भैरूलाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाते थे।

जांच के सबूतों, कॉल रिकॉर्ड, आपसी बातचीत और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश सबूत इतने मजबूत थे कि दोनों के अपराध साबित हो गए। न्यायाधीश ने इसे दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में गिनाते हुए कठोर सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन के 17 साल बाद पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करना सामाजिक और नैतिक रूप से बेहद निंदनीय है। ऐसे अपराधों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है ताकि समाज में भय और अनुशासन का संदेश जाए।

प्रतापगढ़ और आसपास के गांवों में कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों ने राहत महसूस की है। ग्रामीणों का कहना है कि न्याय मिलने से मृतक के परिवार को कुछ सांत्वना जरूर मिलेगी। पुलिस ने कहा है कि इस तरह के मामलों में परिवारिक तनाव और अवैध संबंधों के चलते अपराध बढ़ रहे हैं। जागरूकता और समय पर हस्तक्षेप से ऐसे मामलों को रोका जा सकता है।