बीकानेर में बाजारों को शाम 7 बजे बंद करना अनिवार्य, डीजे-लाइटिंग पर भी पूरी तरह रोक

बीकानेर में बाजार शाम 7 बजे से बंद रखने का आदेश लागू, दो महीने तक डीजे और तेज लाइटिंग पर रोक, उल्लंघन पर IPC 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई।

May 9, 2025 - 18:40
May 9, 2025 - 19:18
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बीकानेर में बाजारों को शाम 7 बजे बंद करना अनिवार्य, डीजे-लाइटिंग पर भी पूरी तरह रोक
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बीकानेर में बाजारों को शाम 7 बजे बंद करना अनिवार्य, डीजे-लाइटिंग पर भी पूरी तरह रोक

बीकानेर, 9 मई 2025, शुक्रवार। भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव और सुरक्षा के मद्देनज़र बीकानेर जिला प्रशासन ने आज शुक्रवार से बाजार शाम 7:00 बजे बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह नियम आज से अगले दो माह तक जिले भर में लागू रहेगा।

तेज लाइट और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार वैवाहिक, धार्मिक व अन्य आयोजनों में तेज लाइटिंग और डीजे/ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। रात के समय किसी भी प्रकार की तेज आवाज या रोशनी सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यह कदम जरूरी माना गया।

ब्लैकआउट के दौरान सख्त बंदिशें
ब्लैकआउट की स्थिति में वाहनों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी, खासकर डिफेंस एरिया की सीमा में। वहां अवांछनीय रूप से घूमते पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन की गाइडलाइन एक नज़र में:

  • बाजार हर दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे।

  • ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइट्स बंद रखें।

  • वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

  • डिफेंस एरिया में आवागमन वर्जित, उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही।

  • विवाह/अन्य कार्यक्रम दिन में आयोजित करें, रात में न करें।

  • डीजे, तेज़ लाइटिंग व ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित।

प्रशासन का संदेश:
"यह आदेश आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, कृपया सहयोग करें। किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करें।"