पंचायत राज चुनाव 2026: बीकानेर जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बीकानेर में पंचायत राज चुनाव 2026 के मद्देनजर धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आदेश 29 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
पंचायत चुनावों को लेकर बीकानेर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश
बीकानेर। पंचायत राज आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से बीकानेर जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। स्थानीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार, ये आदेश 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
हथियार लेकर चलने और सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध
रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र और धारदार हथियार लेकर चलने तथा सार्वजनिक स्थानों पर उनके प्रदर्शन पर रोक का प्रावधान है। आदेश में निर्धारित श्रेणियों और छूटों की पूरी जानकारी के लिए प्रशासन की आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है।
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति जरूरी
चुनावी सभाओं, जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी नियम निर्धारित किए गए हैं। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति जरूरी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक का भी उल्लेख है।
रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं के नियम
रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्धारित अनुमति के बिना रैली, जुलूस, आमसभा और धरना आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक निर्देश लागू रहेंगे।
नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील
चुनाव अवधि में नागरिकों, उम्मीदवारों और राजनीतिक संगठनों को प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की शर्तों का पालन करना चाहिए। किसी विशेष गतिविधि पर प्रतिबंध, छूट या अनुमति की शर्त जानने के लिए आधिकारिक आदेश का अध्ययन करें।


