नाबालिग बेटी को देह व्यापार में बेचने वाली कलयुगी मां को कठोर कारावास 10 साल जेल और 5.5 लाख का जुर्माना

देह व्यापार में बेटी की बिक्री के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मां को दोषी ठहराया। 2016 के केस में अब कोर्ट का सख्त फैसला आया है। पुलिस अब मां के फरार साथी की तलाश में है।

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नाबालिग बेटी को देह व्यापार में बेचने वाली कलयुगी मां को कठोर कारावास 10 साल जेल और 5.5 लाख का जुर्माना
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देह व्यापार के लिए 10 हजार में बेची नाबालिग बेटी, दोषी मां को 10 साल की सजा

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 2, अलवर ने एक नाबालिग बच्ची को देह व्यापार में धकेलने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग की मां को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है, साथ ही ₹5,50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि मामला वर्ष 2016 का है, जब अलवर के गाजूकी क्षेत्र में एक महिला द्वारा नाबालिग से देह व्यापार करवाने की सूचना मिली थी। तत्कालीन थाना प्रभारी कैलाश चौधरी ने मौके पर दबिश देकर नाबालिग को बरामद किया था।

नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसे 11 साल की उम्र में कोलकाता से अलवर लाया गया था और एक महिला द्वारा जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। कोर्ट ने 2019 में उस महिला को 5 साल की सजा दी थी।

गहन जांच में खुलासा हुआ कि पीड़िता की मां ने ही उसे 10 हजार रुपए में बेच दिया था। इसके बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 2023 में मां को गिरफ्तार किया। इस मामले में 12 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए गए।

जज शिल्पा समीर ने कहा कि ऐसे मामलों में नरमी समाज में गलत संदेश देगा। वहीं, आरोपी मां का साथी अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।