बीकानेर में बड़ी कार्रवाई: अनियमितताओं पर 11 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित
बीकानेर मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस निलंबित, स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई
बीकानेर मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस निलंबित किए जाने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर जिले के 11 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दवा भंडारण, रिकॉर्ड संधारण और नियमों के उल्लंघन जैसी गंभीर कमियां सामने आईं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।
अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित हुए लाइसेंस
जारी आदेश के अनुसार जिला अस्पताल (सेटेलाइट हॉस्पिटल) के सामने चौखूंटी रोड स्थित ए राजा मेडिकोज का लाइसेंस 22 से 24 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
वहीं छत्तरगढ़ स्थित बी एस मेडिकल एंड आयुर्वेदिक स्टोर और पूनरासर स्थित भारत मेडिकोज एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 22 से 26 दिसंबर तक निलंबित रहेंगे।
नोखा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई
बीकानेर मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस निलंबित कार्रवाई के तहत झझू स्थित खेतेश्वर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 23 से 27 दिसंबर तक पांच दिनों के लिए निलंबित किया गया है। नोखा कस्बे में स्थित नोखा मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 23 से 29 दिसंबर तक सात दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
इसके अलावा बीकमपुर स्थित जी के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 22 से 31 दिसंबर तक निलंबित किया गया है।
10 से 18 दिन तक के निलंबन के आदेश
गजरुपदेसर स्थित पूजा फार्मेसी, दंतौर स्थित नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर और रंगीला चौक, छत्तरगढ़ स्थित योगेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर के लाइसेंस 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।
दम्माणी धर्मशाला के पास स्थित दीपक मेडिकल एजेंसी का अनुज्ञापत्र 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं हंसेरा स्थित चौधरी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 22 दिसंबर से 8 जनवरी तक कुल 18 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
औषधि नियंत्रण विभाग ने दी सख्त चेतावनी
सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने स्पष्ट किया कि बीकानेर मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस निलंबित करने की यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। भविष्य में भी जिलेभर में नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि दवा विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। बीकानेर मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस निलंबित होने की यह कार्रवाई अन्य दुकानदारों के लिए भी एक सख्त संदेश मानी जा रही है।


