सुरक्षा कारणों से बीकानेर जिले को "नो ड्रोन ज़ोन" घोषित किया गया, आदेश हुआ लागू

बीकानेर जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से जिले को नो ड्रोन एरिया घोषित किया, अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अपराध माना जाएगा।

May 8, 2025 - 16:36
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सुरक्षा कारणों से बीकानेर  जिले को "नो ड्रोन ज़ोन"  घोषित किया गया,  आदेश हुआ लागू
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बीकानेर जिले को "नो ड्रोन एरिया" घोषित किया गया, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

बीकानेर। जिला प्रशासन ने बीकानेर जिले को “नो ड्रोन ज़ोन” घोषित कर दिया है। अब बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर आदेश

बीकानेर में एयरफोर्स स्टेशन, मिलिट्री कैंप और कई संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठान हैं। हाल के दिनों में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाता है तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, एयरक्राफ्ट एक्ट और आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेष अनुमति अनिवार्य

यदि किसी को ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता है (जैसे- फ़ोटोग्राफ़ी, सर्वे, या इवेंट रिकॉर्डिंग आदि के लिए), तो उसे पहले स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी।

कहां लागू है प्रतिबंध

  • बीकानेर शहरी क्षेत्र

  • एयरफोर्स स्टेशन और सैन्य क्षेत्र के आसपास 5 किमी की परिधि

  • सीमावर्ती गांव और संवेदनशील स्थान

  • सरकारी कार्यालय, पुलिस थाने, जेल, कोर्ट परिसर आदि

आदेश का उल्लंघन क्या होगा?

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ ड्रोन जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।