राजस्थान में नाबालिग बच्ची का रेप करने वाले मौसा को 20 साल की कैद

राजस्थान में नाबालिग बच्ची का रेप करने वाले मौसा को 20 साल की कैद

राजस्थान में नाबालिग बच्ची का रेप करने वाले मौसा को 20 साल की कैद

 
राजस्थान में एक नाबालिक के साथ उसके ही मौसा द्वारा रेप करने का मामला सामने आया, जिसने इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया. इसके बाद इस मामले पर अब कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. डूंगरपुर जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 17 साल की एक नाबालिग भानजी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी मौसा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 3.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषी मौसा उसे सिलाई सिखाने के बहाने गुजरात के गया और उसे 4 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा.
 
सिलाई सिखाने के बहाने ले गया गुजरात
स्पेशल पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आज गुरुवार को फैसला सुनाया है. 8 अक्टूबर 2022 को 17 साल की नाबालिग पीड़िता ने दोवडा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया की उसका मौसा बहादुर सिंह पुत्र भेरूसिंह निवासी निठाउवा उसके घर आता जाता रहता था. अप्रैल 2022 को आरोपी मौसा ने उसके परिजनों को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाने के लिए बात कही. इसके लिए वह उसे गुजरात ले गया. जहा उसे 4 महीनों तक अलग अलग जगहों पर रखा. आरोपी उसे डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा.  
 
3 लाख 55 हजार का लगा जुर्माना
आरोपी ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था. इसके बाद वह जैसे-तैसे परिजनों को सूचना मिली. मामले में पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी बहादुर सिंह को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 3 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

20 years imprisonment to uncle who raped minor girl in Rajasthan

In Rajasthan, a case of rape of a minor by her own maternal uncle came to light, which put this sacred relationship to shame. After this, the court has now given strict punishment to the accused in this case. The Special POCSO Court of Dungarpur district has sentenced an uncle, who was found guilty of kidnapping and raping a 17-year-old minor niece, to 20 years of rigorous imprisonment. A fine of Rs 3.55 lakh has been imposed. The guilty uncle went to Gujarat on the pretext of teaching her tailoring and kept her hostage and raped her for 4 months.

Took to Gujarat on the pretext of teaching tailoring
Yogesh Joshi, government lawyer of the Special POCSO Court, said that the court has completed the hearing in the case and has given its verdict today on Thursday. On October 8, 2022, the 17-year-old minor victim had lodged a report at Dovda police station. It was told that his uncle Bahadur Singh, son of Bherusingh, resident of Nithauwa, used to come to his house. In April 2022, the accused uncle asked his family members to get training in tailoring. For this he took him to Gujarat. Where he was kept at different places for 4 months. The accused kept raping her by threatening her.

Fine of Rs 3 lakh 55 thousand imposed
The accused used to threaten to kill if he told this to anyone. After this, somehow the family members got the information. In the case, the police arrested the minor and presented a challan in the court. While conducting the final hearing in the case, the court has sentenced the convict Bahadur Singh to 20 years of rigorous imprisonment under various sections. Besides, a fine of Rs 3 lakh 55 thousand has been imposed on the culprit.