15 साल पुरानी गाड़ियों की जब्ती पर कोर्ट में केस, गडकरी और दिल्ली CM के खिलाफ याचिका
क्या सरकार जनता की संपत्ति पर कब्जा कर रही है? गुरुग्राम कोर्ट में गडकरी और दिल्ली सीएम के खिलाफ केस, 15 साल पुराने वाहनों पर बैन की वैधता पर सवाल।

15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन का मामला कोर्ट पहुंचा, गडकरी और दिल्ली CM पर सवाल
गुरुग्राम। एनसीआर में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन और जब्ती के मामलों पर अब कानूनी चुनौती सामने आ गई है। एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुरुग्राम अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में सरकार की कार्रवाई को "संविधान और कानून के खिलाफ" बताया गया है।
एडवोकेट कुल्थिया का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी गाड़ी की वैध आयु 15 वर्ष तय है, लेकिन इसके बाद 5-5 साल के रिन्युअल की वैध प्रक्रिया मौजूद है। फिर भी सरकार द्वारा बिना किसी ठोस कानूनी आधार के जनता की गाड़ियों को जब्त करना न केवल अवैध है, बल्कि यह अनुच्छेद 300A, 19(1)(ड), 19(1)(ग) और 21 का सीधा उल्लंघन है।
यह मामला क्रिमिनल रिवीजन संख्या CRR-438/2025 के तहत दर्ज किया गया है, जो मूल केस संख्या COMI-436/2025 का पुनरीक्षण है। कुल्थिया ने 5 जुलाई 2025 को पहली बार यह केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किया था, जिसमें अब कोर्ट ने संबंधित रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं।
यह याचिका 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की संवैधानिकता और वैधता पर देशभर में बहस की शुरुआत कर सकती है।