आज 100 दुकान और मकानों पर चलेगा बुलडोजर, कल 140 अवैध निर्माण किया था ध्वस्त
आज 100 दुकान और मकानों पर चलेगा बुलडोजर, कल 140 अवैध निर्माण किया था ध्वस्त
जेडीए 7 दिनों तक अवैध निर्माण हटाएगा. करीब 100 से अधिक निर्माणों पर बुलडोजर चलाएगा, 85 दुकानें और 10 मकान शामिल हैं. 7 दिन चलने वाली इस कार्रवाई में 691 निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे. कार्रवाई के बीच करीब एक दर्जन लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है.
हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को मिली राहत
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के निर्माण पर बुलडोजर चलाने से रोक लगा दी है. न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने यह रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण किया है या नहीं, इस संबंध में जेडीए कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया है, इसलिए उनके निर्माण तोड़ने पर रोक लगाई जा रही है. अब इस मामले पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी.
करीब डेढ़ किलोमीटर के दायरे में 100 निर्माण पर होगी कार्रवाई
बाकी दुकान और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी. जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि आज डेढ़ किलोमीटर के दायरे में करीब सौ निर्माणों पर कार्रवाई होगी. इस दौरान उन्होंने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की.
न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा किया जाएगा
न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा करने के लिए बुधवार यानी 26 जून की सुबह 10 बजे यह बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, जो देर शाम तक चली. मानसरोवर एरिया में इस महीने की जाने वाले यह दूसरी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई है, इससे पहले जेडीए ने हीरापथ न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम तक 250 अवैध निर्माण ध्वस्त किए थे.
Today bulldozers will be run on 100 shops and houses, yesterday 140 illegal constructions were demolished
JDA will remove illegal constructions for 7 days. Bulldozers will be run on more than 100 constructions, including 85 shops and 10 houses. In this 7-day action, 691 constructions will be demolished. Amidst the action, about a dozen people have got relief from the High Court.
Petitioners get relief from the High Court
The High Court has banned the bulldozers from running on the constructions of the petitioners. The vacation bench of Justice Ashok Kumar Jain has imposed this ban. The High Court said that JDA has not been able to present any record regarding whether the petitioners have encroached or not, so the demolition of their constructions is being banned. Now this matter will be heard on July 5.
Action will be taken on 100 constructions within a radius of about one and a half kilometers
The action to demolish the remaining shops and houses will continue. JDA's Chief Controller Enforcement said that today action will be taken on about a hundred constructions within a radius of one and a half kilometers. During this, he appealed to the people to take an alternative route.
New Sanganer Road will be widened to 200 feet
This bulldozer action to widen New Sanganer Road by 200 feet started on Wednesday, June 26 at 10 am and continued till late evening. This is the second major bulldozer action to be carried out in Mansarovar area this month, before this JDA had demolished 250 illegal constructions from Hirapath New Sanganer Road to Vande Mataram.