हेलमेट नहीं पहना और बाइक का हो गया एक्सिडेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी कम नहीं कर सकती क्लेम
हेलमेट नहीं पहना और बाइक का हो गया एक्सिडेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी कम नहीं कर सकती क्लेम
यदि कोई हेलमेट पहनकर बाइक नहीं चलाता है और उसका एक्सिडेंट हो जाता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी ग्राहक को मिलने वाली क्लेम की राशि कम कर देती हैं. इंश्योरेंस कंपनियों का तर्क होता है कि बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए उसका क्लेम कम किया जा रहा है. हालांकि अब इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी.
दरअसल, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यदि दुर्घटना के लिए बाइक सवार दोषी नहीं है, तो बीमा कंपनी हेलमेट न पहनने के कारण घायल बाइक सवार को मिलने वाले दावे की राशि कम नहीं कर सकती.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया आदेश
बाइक एक्सिडेंट पर कम क्लेम मिलने के एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, “हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मुआवजे (की मात्रा) को कम करने का एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए. मोटर वाहन दुर्घटनाओं में सहभागी लापरवाही की अवधारणा तभी सामने आती है, जब घायल पक्ष की खुद की लापरवाही दुर्घटना में योगदान देती है.”
क्या है मामला?
रामनगर जिले के सदाथ अली खान की बाइक 5 मार्च, 2016 को एक तेज रफ्तार कार से भिड़ गई. जिसमें उसकी मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और खान को भी कई चोटें आईं. इसे. खान ने अपने इलाज में 10 लाख रुपये खर्च होने के बाद बीमा दावों की मांग करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का रुख किया.
हालांकि, न्यायाधिकरण ने 24 सितंबर, 2020 के अपने आदेश में उन्हें मुआवजे के रूप में 5.6 लाख रुपये दिए, जिसमें कहा गया कि दुर्घटना के समय दावेदार ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था. खान ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दलील दी कि दुर्घटना के बाद वह अपनी 35,000 रुपये प्रति माह की नौकरी जारी रखने में असमर्थ हो गया था. न्यायालय ने खान को दुर्घटना में शामिल कार के बीमाकर्ता द्वारा देय 6,80,200 रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया.
If you do not wear a helmet and the bike meets with an accident, then the insurance company cannot reduce the claim
If someone does not wear a helmet while riding a bike and meets with an accident, then the insurance company reduces the amount of claim to the customer. The insurance companies argue that the bike rider was not wearing a helmet, so his claim is being reduced. However, now the insurance companies will not be able to do this.
Actually, the Karnataka High Court has ruled that if the bike rider is not at fault for the accident, then the insurance company cannot reduce the amount of claim to the injured bike rider due to not wearing a helmet.
Karnataka High Court gave the order
In a case of getting less claim on bike accident, the Karnataka High Court said, "Wearing a helmet is important for safety, but it should not be the only criterion for reducing the compensation (amount). The concept of contributory negligence in motor vehicle accidents comes to the fore only when the injured party's own negligence contributes to the accident."
What is the matter?
Sadath Ali Khan of Ramnagar district's bike collided with a speeding car on March 5, 2016. His motorcycle was badly damaged and Khan also suffered multiple injuries. Khan approached the Motor Accident Claims Tribunal seeking insurance claims after spending Rs 10 lakh on his treatment.
However, the tribunal awarded him Rs 5.6 lakh as compensation in its order dated September 24, 2020, stating that the claimant was not wearing a helmet at the time of the accident. Khan challenged the order and moved the high court pleading that after the accident he was unable to continue his job of Rs 35,000 per month. The court awarded Khan an enhanced compensation of Rs 6,80,200 payable by the insurer of the car involved in the accident.