नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज: रोडवेज कर्मचारी पर हमला, रुपए छीने

नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज: रोडवेज कर्मचारी पर हमला, रुपए छीने

बीकानेर। नए कानून के तहत रोडवेज बस के चालक, परिचालक के साथ मारपीट, रुपए छीनने एवं राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का पहला मामला जिले के नयाशहर थाने में दर्ज हुआ है। यह मामला बंगलानगर निवासी हाल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर के परिचालक दिलीप पुत्र बलराज सुथार की ओर से दर्ज कराया गया है। 

नयाशहर एसएचओ विक्रम तिवाड़ी के मुताबिक परिवादी ने बताया कि वह सोमवार सुबह पौने नौ बजे रोडवेज बस स्टैंड से बीकानेर वाया अनूपगढ़ होते हुए श्रीगंगानगर के लिए बस लेकर रवाना हुआ। बस चालक अशोक कुमार साहू था। नौ बजकर पांच मिनट पर पूगल बस स्टैंड पहुंचा। यहां सवारियों को बस में बैठाकर नौ बज कर दस मिनट के लिए जैसे ही रवाना होने लगा, तभी लूणकरनसर निवासी बरकत अली आया, जिसकी राजस्थान लोक परिवहन बस का दस बजे का नंबर था। 

वह पहले ही सवारियां बैठाने से मना करने लगा। उसने फोन कर अपने बेटे इरफान को बुला लिया। दोनों बाप-बेटे ने थाप- मुक्कों एवं चाय बनाने वाले टोपियों से मारपीट करनी शुरू कर दी। ईवीटीएम मशीन छीन कर फेंक दी और जेब से तीन-चार सौ रुपये थे वह छीन लिए।