बीकानेर में बोलेरो कैंपर बेचने के नाम पर ₹11.35 लाख की कथित ठगी, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
बीकानेर में बोलेरो कैंपर बेचने के नाम पर ₹11.35 लाख की कथित ठगी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बीकानेर में बोलेरो कैंपर बेचने के नाम पर ₹11.35 लाख की कथित ठगी, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
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बीकानेर। बोलेरो कैंपर ठगी से जुड़ा एक मामला सदर थाना क्षेत्र में सामने आया है। वाहन बेचने के नाम पर ₹11.35 लाख की कथित धोखाधड़ी के आरोप में न्यायालय के आदेश पर सदर थाना पुलिस ने एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, नोखा के गजनेर रोड निवासी बजरंग लाल ने न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 में मूली देवी पत्नी लक्ष्मण राम ने बोलेरो कैंपर वाहन बेचने का सौदा किया था। परिवादी का कहना है कि उसने वाहन के बदले ₹11.35 लाख का भुगतान कर दिया।
शिकायत के अनुसार, राशि प्राप्त करने के बावजूद आरोपी ने न तो वाहन का स्वामित्व परिवादी के नाम स्थानांतरित किया और न ही भुगतान की गई राशि वापस लौटाई। परिवादी ने आरोप लगाया कि कई बार संपर्क करने और समाधान का प्रयास करने के बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला।
इसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामले के सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नोट: यह मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज एफआईआर और परिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की जांच जारी है और अभी किसी भी पक्ष की जिम्मेदारी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है।


