बीकानेर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई: वॉट्सऐप चैट से बेनामी संपत्ति का खुलासा
बीकानेर में आयकर विभाग ने वॉट्सऐप चैट के आधार पर 4.53 करोड़ रुपए के बेनामी लेनदेन का खुलासा किया। हाईकोर्ट ने चैट को कानूनी सबूत मानते हुए कारोबारी की याचिका खारिज कर दी।

बीकानेर में 4.53 करोड़ की बेनामी संपत्ति का भंडाफोड़, वॉट्सऐप चैट बनी सबूत
बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी की 4.53 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का पर्दाफाश किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में वॉट्सऐप चैट (WhatsApp Chat) को भी कानूनी सबूत के रूप में मान्यता दी गई है।
वॉट्सऐप चैट से खुला राज़
इनकम टैक्स विभाग ने बीकानेर स्थित ओम कोठारी ग्रुप पर जुलाई 2020 में छापेमारी की थी। इस दौरान जब्त मोबाइल फोन में कारोबारी गिरिराज पुंगलिया और उनके सहयोगियों की वॉट्सऐप चैट मिली, जिसमें लेनदेन और संपत्ति खरीद से संबंधित कोड वर्ड जैसे "एक फाइल" (₹1 लाख) और "100 ग्राम" (गोल्ड बार) का इस्तेमाल किया गया था।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इस मामले में कारोबारी गिरिराज पुंगलिया ने चैट को सबूत के रूप में मानने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की बेंच ने आयकर अधिनियम की धारा 153C के तहत वॉट्सऐप चैट को ‘अन्य दस्तावेज’ मानते हुए इसे वैध सबूत माना और याचिका को खारिज कर दिया।
टैक्स चोरी का पर्दाफाश
विभाग के अनुसार, चैट के आधार पर संपत्ति खरीद के पुख्ता साक्ष्य सामने आए। वकील के.के. बिस्सा ने कोर्ट में बताया कि वॉट्सऐप चैट में दिखाए गए लेनदेन वास्तव में हुए और विभाग ने कोड वर्ड को डिकोड कर अदालत में सबूत पेश किए।
निष्कर्ष
यह मामला देश में डिजिटल चैट और मोबाइल डेटा के कानूनी उपयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। यह दर्शाता है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की गई बातचीत भी कानूनी प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।