RGHS में दवा घोटाला: राजस्थान में 60 से ज्यादा मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई, 30 लाइसेंस रद्द

RGHS के तहत दवाओं की फर्जी बिलिंग मामले में ड्रग विभाग की कार्रवाई, राजस्थान के 12 जिलों की 63 मेडिकल दुकानों पर सख्ती, जांच जारी।

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RGHS में दवा घोटाला: राजस्थान में 60 से ज्यादा मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई, 30 लाइसेंस रद्द
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RGHS में दवा घोटाला: राजस्थान में 60 से ज्यादा मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई, 30 लाइसेंस रद्द

जयपुर, 17 जुलाई। राजस्थान में RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) के तहत दवाइयों में अनियमितताओं और फर्जी बिलिंग को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने प्रदेश भर की 63 मेडिकल दुकानों में गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए हैं।

जिनमें से 30 दुकानों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 33 दुकानों के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई फर्जी बिलिंग, फर्जी फार्मासिस्ट साइन और बिना खरीदी के दवा बेचने जैसे मामलों को लेकर की गई है।

अनियमितताओं का पर्दाफाश ऐसे हुआ

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के अनुसार, RGHS के तहत शिकायतें मिलने पर प्रदेशभर में जांच के आदेश दिए गए थे। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स (DCOs) की टीमों ने जिलों में जाकर निरीक्षण किया। जांच में यह पाया गया कि कई दुकानों ने जितनी दवा बेची, उसकी खरीद ही नहीं की थी। लाखों रुपये के बिलों पर फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान उठाया गया।

इन जिलों में हुई कार्रवाई

कार्रवाई 12 जिलों में हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा भरतपुर (17 दुकानें) प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा:

  • जयपुर – 13 दुकानें

  • नागौर व झुंझुनूं – 5-5 दुकानें

  • बारां – 3 दुकानें

  • अन्य जिले: सीकर, हनुमानगढ़, धौलपुर, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़ भी कार्रवाई की सूची में हैं।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि RGHS के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और आगे भी जांच जारी रहेगी।