बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला: चेक बाउंस पर कारोबारी को सजा और भारी जुर्माना

बीकानेर कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में कारोबारी को दो साल की सजा और ₹28 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा — कर्ज वापसी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 0
बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला: चेक बाउंस पर कारोबारी को सजा और भारी जुर्माना
.
MYCITYDILSE

बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला: चेक बाउंस पर कारोबारी को सजा और भारी जुर्माना

बीकानेर। बीकानेर की विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कारोबारी को दो साल के कारावास और ₹28 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती पाराशर की अदालत ने सुनाया, जिससे कारोबारियों और व्यापार जगत में हलचल मच गई है।

मामले के अनुसार, परिवादी मुनीष यादव ने अदालत में परिवाद पेश करते हुए बताया कि आरोपी केशव सोनी ने उनसे ₹18.85 लाख की राशि उधार ली थी। भुगतान की नियत तिथि आने पर केशव ने एक चेक जारी किया, लेकिन जब उसे बैंक में प्रस्तुत किया गया तो वह बाउंस (dishonour) हो गया।

इस पर परिवादी ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और न्यायालय में मामला दायर किया। सुनवाई के दौरान आरोपी केशव सोनी अपनी देनदारी साबित करने में असफल रहे। अदालत ने समस्त साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

अदालत का निर्णय और टिप्पणी

पीठासीन अधिकारी भारती पाराशर ने निर्णय में कहा कि चेक बाउंस के मामलों में बार-बार की लापरवाही वित्तीय अनुशासन को तोड़ती है और समाज में गलत संदेश देती है। इसलिए आरोपी को दो साल का कारावास और ₹28 लाख अर्थदंड का आदेश दिया गया है।

साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराधों के मामलों में सख्ती आवश्यक है ताकि लोग अपने वित्तीय दायित्वों के प्रति जिम्मेदार रहें।

कानूनी पैरवी

इस मामले में परिवादी की ओर से एडवोकेट विक्रमसिंह राठौड़ ने पैरवी की। उन्होंने अदालत में प्रमाण और बैंक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर चेक बाउंस किया।